मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम बिहार ऑनलाइन आवेदन आवश्यक दस्तावेज, वृद्धजन पेंशन इन हिंदी में जानकारी आपको ीे आर्टिकल में दी जावेगी | मयख़्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम का सुभारम्भ बिहार के मुख्यमंत्री नितीशकुमार जी द्वारा अप्रैल 01, 2019 को राज्य के बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लये किया गया है| अंतर्गत बिहार के 60 साल से अधिक आयु के वृद्धजनों को राज्य सरकार द्वारा पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जावेगी| मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आती है | जो राज्य में सभी वृद्ध पुरुषो और महिलाओ को बुढ़ापे में अच्छे से जीवन बिताने के लिए पेंशन प्रदान करती है|
मुख्यमंत्री पेंशन स्कीम बिहार ऑनलाइन आवेदन की स्थित की जाँच, बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम पात्रता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, की हिंदी में जानकारी आपको इस लेख में दी जावेगी | बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार जी के द्वारा यह स्कीम 2019 में आरम्भ की गई है| बिहार के मुख्यमंत्री ने वृद्धजन पेंशन स्कीम की शुरुआत के साथ पत्रकार सम्मान पेंशन स्कीम की भी शुरुआत की है| इन योजनाओ की शुरुआत के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के 60 वर्ष से अधिक के वृद्धजनो को पेंशन के रुपए में आर्थिक सहायत उपलब्ध की जावेगी|
वृद्धजन पेंशन स्कीम बिहार 2020
बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत सभी लाभार्थी वृद्धजनो को उनके अंतिम समय तक 400 रुपए मासिक पेंशन राशि सहायता के रूप में प्राप्त होगी | किसी भी सरकारी विभाग में सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी वृद्धजन इस योजना का लाभ ले सकते है| बिहार सरकार की इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजों को पात्र बनाया गया है|
वृद्धजन पेंशन योजना बिहार का लाभ वृद्ध महिला और पुरुष दोनों ले सकते है| कोई भी वृद्धजन जो इस योजना का लाभ लेकर पेंशन राशि प्राप्त करना चाहता है उसे समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा| मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम बिहार से संबंधित प्रमुख जानकारी, स्कीम का स्वरूप आदि विवरण लेख में दिया गया है|
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम बिहार प्रमुख तथ्यों का विवरण
स्कीम का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम |
आरम्भ की तिथि | जून 13, 2019 |
आरम्भ किस द्वारा की गई है | श्री नितीश कुमार मुख्य मंत्री बिहार |
लाभार्थी | बिहार राज्य के वृद्धजन |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
उद्देश्य | वृद्धजनो को 400 रुपए प्रति माह |
श्रेणी | बिहार सरकारी योजनाए |
लाभ | वृद्धजनों को बुढ़ापे में आर्थिक मदद |
स्थान | बिहार राज्य |
आधिकारिक वेबसाइट | www.sspmis.in/HomePage |
मुख्यमंत्री बिहार वृद्धजन पेंशन स्कीम 2020 का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा 60 साल से अधिक आयु का वृद्धजनो को उनके बुढ़ापे में आर्थिक सहायता पहुंचने के लिए बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 2020 की शुरुआत की गई है| इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा ६० से ७९ वर्ष की आयु के वृद्धजनो को ४०० रुपए प्रति माह तथा ८० साल की आयु के वृद्धजनो को 500 रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जावेगी| बिहार वृद्धजन पेंशन योजना 2020 बुढ़ापे में आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का कार्य करेगी|
Benefits of Chief Minister Vridhjan Pension Scheme
- बिहार वृद्धजन पेंशन स्कीम का लाभ राज्य के 60 वर्ष से अधिकआयु के वृद्धजनो ( पुरुष और महिला ) को मिलेगा |
- वृद्धजन जिनकी उम्र ६० सकल से ७९ साल के बीच है उन्हें 400 रुपए प्रति मास पेंशन तथा 80 साल की आयु या उससे अधिक आयु के वृद्धजनो को प्रति मास 500 रुपए पेंशन दी जावेगी|
- सारे लाभार्थियों वृद्धजनो को उनकी अंतिम सांस तक वृद्ध पेंशन राशि प्रदान की जाती रहेगी|
- इस स्कीम का लाभ सरकारी सेवा निवृत कर्मचारी के द्वारा नहीं ली सा सकती है| अगर सेवानिवृत्त कर्मचारी के द्वारा आवेदन किया जाता है तब उसे अयोग्य माना जायेगा|
- मुख्यमंत्री वृद्धजों पेंशन स्कीम 2020 के तहत लाभार्थी वृद्ध को पेंशन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ट्रांसफर की जावेगी|
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम पात्रता के मानदंड
बिहार के समाज कल्याण विभाग, द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक, वृद्धजन के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किये गए है |
- वृद्धजन पुरुष हो या महिला बिहार राज्य का स्थाई निवासी हो इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है |
- बिहार की इस स्कीम का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन ( पुरुष महिला ) ही ले सकते है |
- किसी भी सरकारी विभाग में कार्यरत सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी वृद्धजन पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे |
- सभी जाति, धर्म समुदाय से संबंध रखने वाले नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते है |
- यह स्कीम केवल बीपीएल से निचे जोवन यापन करने वाले लोगों के लिए शुरू की गए है|
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम पात्र उम्मदीवार के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पहचान के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास का प्रमाण –
- बिजली का बिल
- पानी की टंकी का बिल
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की जानकारी
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन मुख्य मंत्री पेंशन स्कीम बिहार ईयर 2020
- पहले ाको समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | इसके पश्चात आपके सामने वेबसाइट के होम पेज खुल जावेगा|
- वेब पोर्टल के होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम में आवेदन की विकल्प मिलेगा, आपको इस विडलप पर क्लिक करना होगा|
- अब एक नया पेज ओपन होगा, यहां इस पेज पर आपको मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिएअपने आधार को सत्यापित करना होगा |
- सभी पूछी गई जानकारिया जैसे जिले का नाम, ब्लॉक योजना, मतदाता संख्या, नाम मतदाता के अनुसार , आधार के अनुसार नाम, और जन्मतिथि का चयन करना होगा|
- दर्ज किये गए विवरण के जाँच का पश्चात आधार सत्यापित करें बटन पर क्लिक करें | इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जावेगा, यानी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने हो जावेगा|
- अपना व्यक्ति गत विवरण, पता विवरण और बैंक खाता विवरण आदि को दर्ज कर देना है | सारे विवरण को भरने के पश्चात आपक सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें |