मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एंव दुर्घटना समूह बीमा योजना 2020- मुख्यमंत्री swasthya aur durghatna samuh bima yojana- ऑनलाइन आवेदन CM स्वास्थ्य एंव दुर्घटना समूह बीमा योजना 2020, मध्य प्रदेश। Online Apply in
आज के लेख बहुत ख़ास हैं, अपने इस लेख में, अपने सभी एमपी के पत्रकारों , फोटोग्राफरो, कैमरामैन को उनके स्वास्थय और भविष्य को उज्जवल बनाने वाली स्कीम अर्थात ’’ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य एंव दुर्घटना समूह बीमा योजना 2020 ’’ के बारे में बताना है जिसे एमपी की सरकार ने, आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है जिसमे हमारे सभी पत्रकार ऑनलाइन जाकर आवेदन कर सकते है और इस योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते है| इस स्कीम के माध्यम से सभी पत्रकारों के स्वास्थय विकास के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य का बी निर्माण किया जावेगा ताकि वे एक स्वस्थ जीवन जीते हुए अपने कार्य को ईमानदारीपूर्वक कर सकें| इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थय बीमा और दुर्घटना स्वास्थय बीमा एमपी सरकार द्वारा प्रदान किया जावेगा| एमपी प्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा स्कीम के अनुसार इस स्कीम का लाभ उठाने वाला नागरिक एक ही पालिसी के अंतर्गत स्वयँ, पति, आश्रित बच्चों को आवरित कर सकता है|
मध्य प्रदेश Patrakar Svasthya Avm Durghatana बीमा योजना
एमपी राज्य के पत्रकार, फोटोग्रफर और कैमरामैन को मध्य प्रदेश पत्रकार बीमा स्कीम के अनुसार व्यक्ति गत स्वास्थय बीमा 4 लाख रुपए और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए का होगा, इसके साथ ही विकल्प के रुपए में व्यक्ति गत स्वास्थय बीमा 2 लाख रुपए और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपए की भी होगा| इस स्कीम के अनुसार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपए बीमा भी करवा सकते है| इस स्कीम के अंतर्गत पालिसी में कोई विराम न हो तो पालिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है|
इस योजना के अनुसार पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख का बीमा भी करवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी में कोई विराम न हो तो पॉलिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से पति या पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर इस बीमा स्कीम में शामिल किया जा सकता है| मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थय एवं दुर्घटना समूह बीमा स्कीम के अनुसार स्वास्थय और दुर्घटना बीमा एक साल के लिए किया जावेगा और 60 साल तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75% इसके साथ ही 61 से 70 साल तक का संचार प्रतिनिधियों को वार्षिक बीमा क़िस्त का 85 % भुगतान जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा किया जावेगा|
Highlights of Madhya Pradesh Patrakar बीमा स्कीम
स्कीम का नाम | मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना |
पंजीकरण आरम्भ तिथि | 30 सितम्बर 2020 |
आरम्भ की गई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन |
लाभार्थी | पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन |
लाभ | पत्रकारों को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा |
उद्देश्य | स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा की उपलब्धता |
श्रेणी | मध्य प्रदेश सरकारी योजनाएं |
स्थान | मध्य प्रदेश |
अधिकारक वेबसाइट | mdindiaonline.com/mpgovt/LoginPage.aspx |
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य
एमपी ने, इस कल्याणकारी स्कीम को राज्य की आँख व् कान अर्थात राज्य के सभी मीडिया कर्मी, पत्रकार, कैमरामैन और फोटोग्राफर आदि के बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए जारी किया है और साथ ही हमारे ये लाभार्थी इस स्कीम में, अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल करके उनका भी स्वास्थ्य सुरक्षित कर सकते है और सभी पंजीकृत अस्पातलो में, कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जावेगी और साथ दवाओं की भी एक ही जगह पर आपूर्ति की जावेगी जिससे स्वास्थ्य का बेहतर तरीके से सुधार हो सकेगा|
आप अच्छी तरह से जानते है कि देश में फैले कोरोना वायरस के कारण कई लोगो को इस बीमारी का सामना करना पड़ा है| महत्वपूर्ण बात या है की पत्रकार,फोटोग्राफर और कैमरामैन को अपनी जॉब के कारण इस कोरोना महामारी में भी काम करना पड़ा है| जिसके अंतर्गत कई पत्रकार, कैमरामैन, फोटोग्राफर को इस बीमारी का सामना भी करना पड़ा है| इसी समस्या को देखते हुए एमपी सरकार ने एमपी Madhya Pradesh Patrakar Bima Yojana को शुरू किया है|
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पत्रकार, फोटोग्राफर और कैमरामैन को व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा प्रदान करना है| इस सुरक्षा का दायित्व स्वयं एमपी सरकार द्वारा उठाया गया है| यदि उन्हें स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशनी हो तो वह बीमा प्राप्त कर के इलाज करवा सकते है| किसी भी प्रकार की दन्त चिकित्सा व्यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार की जाएगी|
एमपी पत्रकार स्वास्थय एवं दुर्घटना समूह बीमा स्कीम के मुख्य तथ्य
इस स्कीम के माध्यम से दी जाने वाली बीमा धनराशि बीमित व्यक्तियों के सभी प्रकार के अस्प्तालीय चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति को यह पालिसी, पालिसी अवधि के दौरान कवर की जा सकती है |
- यह पालिसी भारत के अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर हुए चिकित्सा खर्च को कवर करने के लिए है|
- इस स्कीम के माध्यम से एक व्यक्ति एक ही पालिसी के अंतर्गत सवम, पति या पत्नी, आश्रित बच्चो को आ आवरित कर सकता है|
- पति या पत्नी अथवा बच्चो को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा स्कीम में शामिल कर सकते है|
- इस स्कीम के अंतर्गत पालिसी में कोई विराम न हो तो पालिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है|
- मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थय एवं दुर्गटना समूह बीमा स्कीम के अनुसार पालिसी में पूर्व विद्यमान सभी बीमारियों को कवर किया गया है|
- सभी प्रकार की बीमारियों को बिना किसी प्रतीक्षा अवधि के पालिसी जारी दिनांक से ही कवर किया जावेगा|
- मेजर सर्जरी की दशा में किसी भी आयु के बीमाकृत व्यक्ति को बीमा राशि का 100% तक दिया जावेगा|
- इस स्कीम के तहत प्रीमियम की दरें वर्ष 2018 -19 की ही लागू होंगी | वर्ष 2018 -19 की प्रीमियम की दरो की टेबल जनसम्पर्क पोर्टल पर मिलेगी|
स्कीम के तहत मिलने वाले लाभो की सूची इस प्रकार से हैं-
- इस स्कीम के तहत मध्य प्रदेश कस सभी पत्रकार भाई बहनों का स्वास्थ्य सशक्तिकरण होगा|
- इस स्कीम के तहत एमपी के सभी गैर -अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों का शामिल करके लाभान्वित किया जावेगा|
- इस स्कीम के तहत 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा व् बाकि 50 प्रतिशत प्रीमियम जन सम्पर्क विभाग द्वारा दिया जावेगा|
- इस स्कीम के तहत दैनिक समाचार पत्र के साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, इलेक्ट्रॉनिक व वेब-मीडिया के 2-2 प्रतिनिधियो को शामिल किया जायेगा आदि|
- इस स्कीम के तहत पत्रकार के स्वास्थय सशक्तिकरण के लिए अस्पतालो में, ’’ ई-कार्ड ’’ भी प्रदान किया जायेगा|
- स्कीम के तहत पंजीकृत अस्पतालो में, कैश-लैस ईलाज की सुविधा मुहैया की जायेगी|
- स्कीम के तहत बड़ी सर्जरी के तहत किसी भी आयु वर्ग के बीमा व्यक्ति को बीमाराशि के पूरा 100 प्रतिशत की राशि देय होगी |
मध्य प्रदेश पत्रकार दुर्घटना बीमा योजना पात्रता मानदंड
- अगर आवेदक इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करता है तो उसको मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है|
- इस स्कीम के अंतर्गत आवेदन करने वाले 21 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे और पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक इस स्कीम के पात्र होंगे|
- एमपी पत्रकार स्वास्थय एवं दुर्घटना समूह बीमा स्कीम के अनुसार पति, पत्नी, बच्चों ( अधिकतम तीन अविविहत ) एवं माता पिता को भी निर्धरित प्रीमियम देने पर स्कीम में शामिल किया जावेगा|
- इस स्कीम के अनुसार केवल 25 वर्ष तक की उम्र तक के बच्चो को इस पालिसी के अंतर्गत कवर किया जावेगा|
- यह पालिसी का द्वारा देवल मूल बीमाधारक को कवर्स किया जावेगा, उसके परिवार के सदस्यों को नहीं|
- इस स्कीम के अनुसार अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना अनिवार्य होगा और पालिसी में उल्लखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर|
- मध्य पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अनुसार रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्यय बीमा राशि का 2% तक आवरित किया जाएगा|
- किसी भी प्रकार की दंत चिकित्सा व्यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार किया जावेगा|
- अगर व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है तो इसकी सूचना त्वरित रुप से कंपनी /टीपीए को देनी होगी|
- इस स्कीम के अनुसार दावे संबंधी समस्त कार्यवाही पालिसी पर दर्शाये गए टीपीए द्वारा की जावेगी|
- यदि बीमित व्यक्ति इलाज के लिए कुछ चुने ग्युए नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है तो उसको कैशलेस सुविधा दी जावेगी|
- यदि नान नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाता है जो भी खर्चा व्यक्ति की तरफ से होता है, वः सब वापिस कर दिया जाता है|
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना आवश्यक दस्तावेज
अधिमान्यता
- कक्षा 12 वीं की मार्कशीट /आधार कार्ड /वोटर कार्ड /पैन कार्ड /ड्राइविंग लाइसेंस
- अधिमान्यता कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी
- फॉर्म 16
- पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
गैरअधिमान्यता:
- कक्षा 12वीं की मार्क शीट /वोटर कार्ड /आधार कार्ड / पैन कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस
- सम्पद की अनुषंसा
- आरएनआई प्रमाण पत्र
- 4. पुरानी इनसर्न कार्ड की प्रति (यदि उपलब्ध हो)
एमपी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- सबसे पहले आपको स्कीम से संबंधित बीमा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है उसके पश्चात आपके सामने वेब पोर्टल का होम पेज खुल जावेगा|
- वेब पोर्टल के होम पेज पर आपको “Nominate Yourself” के सेक्शन से “Adhimanyata या Gairadhimanyata” का विकल्प दिखाई देगा| अगर आप अधिमान्यता पर क्लिक करते है तो आपके सामने “एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा|
- इस फॉर्म में पूछी गए जानकारी का विवरण जैसे नाम, संस्थान का नाम, ADHIMANYATA No./PF No., पता, आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, बीमा राशि, नामित का नाम, नामित से सम्बन्ध आदि दर्ज करके और आवशयक दस्तावेज अपलोड करके “Confirm” के बटन पर क्लिक कर देना है|
- यदि आप गैर अधिमान्यता के विकल्प पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा| इस पेज पर आपको मध्य प्रदेश पत्रकार बीमा योजना गैरअधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रदर्शित हो जायेगा|
- इस फोम में आपको पूछी गई जानकारी का विवरण – नाम , संस्थान का नाम, GERADHIMANYATA No./PF No., पता, आधार कार्ड संख्या, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी, बीमा राशि, नामित का नाम, नामित से सम्बन्ध आदि दर्ज करके और जरूरी दस्तावेज अपलोड करके “Confirm” के बटन पर क्लिक कर देना है|
- पत्रकार स्वास्थय एवं दुर्घटना समूह बीमा स्कीम आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने का पश्चात इस फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा जिससे अप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जावे|